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New Chief Minister Traders Accident Insurance Scheme 2024|safety first

  • मुख्यमंत्री Traders Accident Insurance Scheme
    • लाभ:
      • दुर्घटना में मृत्यु / हत्या या पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख रुपए की सहायता।
      • आंशिक विकलांगता होने पर, विकलांगता प्रतिशत के आधार पर सहायता।
    • बीमित धन राशि: 10 लाख।
    • बीमा योजना की अवधि: 1 साल।
    • क्रियान्वयन एजेंसी: राज्य कर विभाग,उत्तर प्रदेश।
    • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन / ऑफलाइन।
  • Customer Care for Traders Accident Insurance Scheme
    • मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर: 18001805223.
    • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर:
      • 0552 2721944.
      • 0522 2721153.
      • 0522 2721140.
    • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश फैक्स नंबर: 0522 2721167.
    • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन ई-मेल: [email protected].

benefits of Traders Accident Insurance Scheme

मुख्यमंत्री Traders Accident Insurance Scheme के लाभ:

  • Traders Accident Insurance Scheme के तहत, यदि किसी व्यापारी को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।
  • अगर हत्या हो जाती है, तो भी 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
  • पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर भी, 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आंशिक विकलांगता होने पर, विकलांगता प्रतिशत के अनुसार सहायता मिलेगी।
  • सहायता केंद्र:
    • Traders Accident Insurance Scheme
    • 18001805223
    • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर: 0552 2721944, 0522 2721153, 0522 2721140
    • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश फैक्स नंबर: 0522 2721167
    • वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन ई-मेल: [email protected]

Traders Accident Insurance Scheme का अवलोकन:

    • योजना का नाम: मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना
    • आरंभ होने की तिथि: अगस्त 2000
    • लाभार्थी: उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यापारी
    • बीमित धन राशि: 10 लाख रुपए
    • बीमा योजना की अवधि: 1 साल
    • क्रियान्वयन एजेंसी: राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
    • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन / ऑफलाइन
दुर्घटना से मृत्यु / हत्या / पूर्ण स्थायी विकलांगता की दशा मेंपरिवार के दावेदार को 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी।
दुर्घटना से आंशिक स्थायी विकलांगता की दशा मेंआंशिक स्थायी विकलांगता की दशा में व्यापारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जायेगी।
(उदहारण: विकलांगता प्रतिशत 5% होने पर बीमित राशि का 5% सहायता राशि के रूप में व्यापारी को प्रदान किया जायेगा। )दावेदार अतिरिक्त सुविधा (शव के परिवहन व्यय आदि ) हेतु प्रार्थना-पत्र एवं व्यय की रसीद दावा फॉर्म के साथ संलगन कर सकते हैं।
Traders Accident Insurance Scheme

Benefits kisko milega under Traders Accident Insurance Scheme?

– राज्य कर विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

– व्यक्तिगत स्वामित्व वाली फर्मों में फर्म के प्रोप्राइटर को बीमा धारक माना जाएगा।

– संयुक्त हिन्दू परिवार के फर्म के मामले में, संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बीमा धारक माना जाएगा।

– कम्पनी के मामले में, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को बीमा धारक माना जाएगा।

– साझीदारी फर्मों के मामले में, किसी एक साझीदार को बीमा धारक माना जाएगा।

आवेदन कैसे करें for Traders Accident Insurance Scheme

ऑनलाइन आवेदनदावेदार को वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर महत्वपूर्ण लिंक्स के अंदर दुर्घटना बीमा योजना पर क्लिक करना होगा।आवेदक मुख़्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के पेज पर पहुँच जायेगा।दावेदार को अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP कन्फर्म करना होगा, सबमिट पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।दावेदार को निम्न विवरण आवेदन पत्र में भरना होगा :-नाम।पता।जन्म तिथि।फर्म का नाम।पैन नंबर।वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन नंबर।दुर्घटना की तिथि।स्थान।दुर्घटना का विवरण। इलाज का विवरण।मृत्यु की दिनांक।मृत्यु का कारण।नामित व्यक्ति का विवरण।अस्पताल का प्रमाण पत्र।राशन कार्ड संख्या।परिवार आई.डी.।मोबाइल नंबर।अब विवरण की जाँच कर रजिस्ट्रेशन सेव करे, सेव होने पर संलग्न अपलोड करे ।अपने आवेदन को फाइनल सबमिट करे।दावेदार को स्क्रीन पर रिफरेन्स नंबर दिखाई देगा, इसे नोट कर ले आवेदन की स्थिति जानने के लिये।
ऑफलाइन आवेदनबीमित व्यापारी की दुर्घटना होने पर व्यापारी / उत्तराधिकारी।/ लाभार्थी, ऑफलाइन दावा प्रपत्र सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर
विभाग में जमा कर , इसके माध्यम से बीमा कंपनी में अपना दावा पेश करेंगे।दावा प्रपत्र खण्डाधिकारी/ ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर के कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in पर उपलब्ध है।दावेदार दावा प्रपत्र को पूरा भरकर, हस्ताक्षरित कर और साथ में जरुरी दस्तावेज़ के साथ वाणिज्य कर विभाग में जमा करायेंगे।

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